डीएनए हिंदी: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फर्नांडिस को मिली अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है. अब कोर्ट 10 नवंबर को नियमित जमानत व अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई करेगा.
पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सभी पक्षों को चार्जशीट और केस से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. दिवाली के मौके पर जैकलीन फर्नांडिस के लिए यह बड़ी राहत है. सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ कोर्ट में मौजूद थीं. फर्नांडिस 200 करोड़ की ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के करीब थीं. उनपर ठगी की रकम से लाभ लेने का आरोप है. ईडी ने इस मामले में जैकलीन को इसी साल अगस्त में आरोपी बनाया था. जबकि अभिनेत्री का कहना है कि वह इस मामले में खुद ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथियों की विक्टिम हैं.
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ED ने अगस्त में दायर किया था केस
बता दें सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों जेल में है. महाठग पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे हाई-प्रोफाइल शख्सियत सहित अलग अलग लोगों को धोखा देने का आरोप है. ईडी ने 17 अगस्त को चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडीज को आरोपी के तौर पर नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी.
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जैकलीन फर्नांडिस पर क्या हैं आरोप?
ईडी का कहना है कि एक्ट्रेस ने भारत और विदेशों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ठग सुकेश चंद्रशेखर से मिली रकम से खरीदे गए मूल्यवान उपहारों का इस्तेमाल किया था और यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है. कर्नाटक के बेंगलुरु के मूल निवासी सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों दिल्ली की जेल में बंद है और उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपये का रंगदारी रैकेट चलाने का आरोप लगा है.
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Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ी