इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) चेक बाउंस मामले को लेकर फिर से चर्चा में हैं. इसी साल जनवरी में मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी. सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई कोर्ट ने उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया थी. ये सजा साल 2018 के एक फिल्म के चेक बाउंस मामले में सुनाई गई थी. ऐसे में वर्मा ने अदालत में जमानत याचिका के साथ सजा पर रोक लगाने की मांग की थी पर कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया है.
दरअसल राम गोपाल वर्मा ने अदालत में जमानत याचिका के साथ सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. अब मुंबई की एक सत्र अदालत ने चेक बाउंस मामले में जेल की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दी है. ऐसे में अब वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. इससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. ये पूरा मामले साल 2018 के एक फिल्म के चेक बाउंस को लेकर है.
इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है. न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी अदालत में पेश होने के बाद जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है.
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क्या है पूरा मामला
राम गोपाल वर्मा पर साल 2018 में 'श्री' नाम की फिल्म के मामले में केस दर्ज किया गया था. उनको 21 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. इस वजह से अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोप लगाया.
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपये देने का भी निर्दश दिया था. इसके साथ ही, उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है. अदालत का कहना है कि आपोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई समय नहीं बिताया है.
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Ram Gopal Varma
Ram Gopal Varma की बढ़ी मुश्किल, कानून ने कसा शिकंजा, इस मामले में जारी हुआ गैर-जमानती वारंट