अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट पर सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सालियान के पिता के वकील नीलेश सी ओझा की प्रतिक्रिया आई है. ओझा ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से आरोपी स्वतः ही दोषमुक्त नहीं हो जाते हैं और आगे की जांच का आदेश अभी भी दिया जा सकता है.
वकील नीलेश ओझा ने इस बात पर जोर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामलों में CBI द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि आरोपी छूट गए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की ओर से कोई प्रामाणिक बयान नहीं आया है. क्लोजर रिपोर्ट जमा होने के बाद भी इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी बरी हो गए हैं. हमेशा संभावना रहती है कि अगर अदालत को रिपोर्ट असंतोषजनक लगे या और सबूत सामने आए तो वह रिपोर्ट को खारिज कर सकती है.
उन्होंने कहा कि कोर्ट आगे की जांच का आदेश दे सकती है. नए आरोप पत्र जारी कर सकती है या यहां तक कि आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकती है. जैसा कि आरुषि तलवार हत्याकांड जैसे मामलों में देखा गया था. ओझा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं देखी है और सीबीआई ने अपने निष्कर्षों के बारे में कोई आधिकारिक या प्रामाणिक बयान नहीं दिया है.
'राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा'
ओझा ने कहा कि कुछ राजनेता अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन यह मामला दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का है. कानूनी प्रक्रिया स्वतंत्र रहनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाने पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित होनी चाहिए. उन्होंने न्याय की लड़ाई में दिशा सालियान के पिता द्वारा उठाए गए कानूनी कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया.
वकील के अनुसार, दिशा के पिता ने सितंबर 2023 में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसी साल दिसंबर तक एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी के गठन और दिशा के पिता के मामले को फिर से खोलने के समर्थन में बयानों के बावजूद, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई में काफी देरी हुई. उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में दिशा के पिता द्वारा एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें सबूत शामिल थे और आदित्य ठाकरे जैसे व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी. हालांकि, शिकायत में कई महीनों की देरी हुई और पर्याप्त सबूत जमा करने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया.
(With IANS input)
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Sushant Singh Rajput death case
सुशांत सिंह राजपूत: 'आरोपी अभी दोषमुक्त नहीं', CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर बोले दिशा सालियान के पिता के वकील