Punjab PCS Notification 2025: पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने 322 पदों के लिए पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 (पीएससीएससीई-2025) के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले पंजाब में आखिरी पीसीएस परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी. 2 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में आयोजित होने वाली है. उम्मीदवार 31 जनवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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PSCSCE 2025 का आयोजन पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अधिकारी, आबकारी एवं कराधान अधिकारी और जेल उपाधीक्षक (ग्रेड-II)/जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद शामिल हैं.
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कितने पदों पर हो रहीं भर्तियां
पद का नाम | रिक्तियां |
पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) | 46 |
पुलिस उपाधीक्षक | 17 |
तहसीलदार | 27 |
आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) | 121 |
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी | 13 |
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी | 49 |
सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | 21 |
श्रम-सह-सुलह अधिकारी | 3 |
रोजगार सृजन, कौशल विकास अधिकारी | 12 |
जेल उप अधीक्षक (ग्रेड-II)/जिला परिवीक्षा अधिकारी | 13 |
कुल रिक्तियां | 322 |
कितनी होनी चाहिए आयुसीमा-
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सरकारी अनुदेशों के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि वाले वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. दूसरे शब्दों में अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए, लेकिन 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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पंजाब पुलिस सेवा और पंजाब जेल सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं के मामले में पंजाब के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 42 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है. पंजाब सरकार के कर्मचारियों, इसके बोर्ड/निगम/आयोगों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों और सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है. हालांकि पंजाब पुलिस सेवा के लिए कोई आयु छूट स्वीकार्य नहीं है.
किन्हें मिलेगी अधिकतम आयु में छूट
पंजाब के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाने की अनुमति दी जाएगी और अगर यह आयु संबंधित सेवा नियमों में ऐसी रिक्ति पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं है, तो उन्हें आयु सीमा संबंधी शर्त को पूरा करने वाला माना जाएगा.
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विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और कुछ अन्य श्रेणियों की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 42 साल तक की छूट दी जा सकती है. हालांकि पंजाब पुलिस सेवा और पंजाब जेल सेवा में महिलाओं के लिए कोई आयु छूट स्वीकार्य नहीं है.
पंजाब के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 47 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है. हालांकि पंजाब पुलिस सेवा और पंजाब जेल सेवा के मामले में कोई आयु छूट स्वीकार्य नहीं है.
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