अगर आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स के एडमिशन को पारदर्शी बनाने के लिए खास कदम उठाए हैं. सरकार ने स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) कैटिगरी के तहत स्टूडेंट्स का एडमिशन कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए कराने का निर्देश दिया है. इससे किसी भी तरह का मैनुअल हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा और किसी तरह की धांधली की संभावना नहीं रहेगी.
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एडमिशन की गारंटी देने का झूठा दावा करने वालों की खैर नहीं
इतना ही नहीं शिक्षा निदेशालय ने इन कैटिगरी के तहत एडमिशन की गारंटी देने का झूठा दावा करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है. इसमें कहा गया कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस तरह के दावे भ्रामक हैं और लोगों को ऐसे अवैध संस्थानों से जुड़ने और बचने की सलाह दी जाती है. साथ ही उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि ऐसी गतिविधियों के बारे में शिकायत के लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय के ऑफिशियल ईमेल पर रिपोर्ट करना चाहिए.
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किसी भी शिकायत के लिए यहां करें संपर्क
सरकारी सर्कुलर में सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को ऐसे किसी शख्स, संगठन या संस्थानों के साथ किसी भी तरह के औपचारिक या अनौपचारिक संबंध से दूर रहने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई स्कूल ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सर्कुलर के मुताबिक एडमिशन से जुड़े किसी भी सवाल या शिकायत के लिए इससे संबंधित लोगों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और दिए गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना चाहिए.
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