डीएनए हिंदी: कोरोना और ओमिक्रोन वायरस (Covid-19) के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार ने इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए एक अहम फैसला लिया है कि अगर कोई कोरोना या ओमिक्रोन का मरीज है और यदि उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं तो वह अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. कुछ ही घंटे में पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा. बता दें कि यह सुविधा मेडिकल इमरजेंसी के तहत दी जा रही है.
वायरस के संक्रामक रूप को देखते हुए सरकार ने पीएफ (PF) के नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब PF अकाउंट होल्डर को 3 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
कैसे निकालें PF से एडवांस रुपये
- सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in वेबसाइट होम पेज पर जाना होगा.
- उसके बाद ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.
- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface इस पर क्लिक करें.
- अब ऑनलाइन सेवाओं पर आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देगा
- जहां आप फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी दिखाई देगा
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर वेरीफाई करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- अब आपको जिस भी कारण पैसे चाहिए उस कारण का चुनाव करें
- अपेक्षित धन राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें
- इसके बाद अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आया हुआ OTP दर्ज करें
- अब आपका क्लेम फाइल हो गया है जिसके कुछ घंटों के अंदर ही आपका क्लेम किया हुआ पैसा आपके बैंक खाते में आ जायेगा
नियम में बदलाव की वजह
मालूम हो कि covid-19 की वजह से बहुत से लोगों के सामने मेडिकल इमरजेंसी की समस्या आई जहां कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए. हालांकि PF में क्लेम करने पर भी रुपये आने में 3 से 7 दिन लग जाते थे. मोदी सरकार ने इन्ही सब परेशानियों को देखते हुए यह जरुरी फैसला लिया है.
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