डीएनए हिंदी: देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. जुलाई महीने की 18 तारीख को देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है. 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. दावेदारी में सामने होंगे द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा. भाजपा के नेतृत्व में NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है. यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी हैं. अभी सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे.
अब इसमें दिलचस्प बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा. इसी तारीख को पहले भी कई बार राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है. कह सकते हैं कि भारत में कई साल से यह परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं.
यह भी पढ़ें: President Election: जानें भारत में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े 5 बड़े सवाल और उनके जवाबराष्ट्रपति कोविंद ने भी 25 जुलाई को ली थी शपथ
मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई में खत्म हो रहा है. उन्होंने भी सन् 2017 में 25 जुलाई को ही शपथ ली थी. इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनसे भी पूर्व प्रतिभा पाटिल ने भी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी. यह भी दिलचस्प है कि भारत में एक भी दिन राष्ट्रपति के बिना खाली नहीं जाता है. हमेशा ही एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के अगले ही दिन दूसरे राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाती है.
9 राष्ट्रपति ले चुके हैं 25 जुलाई के दिन शपथ
अब तक देश के कुल 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है. भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है. हर पांच साल में एक बार लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक खास किस्म की चुनाव प्रक्रिया का पालन किया जाता है. इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है. इसके तहत मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1, 2, 3, 4 के क्रम में उम्मीदवारों को चुनता है, लेकिन किसी भी स्थिति में उसका एक ही वोट गिना जाता है.
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कौन बन सकता है राष्ट्रपति?
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होना जरूरी होता है. अनुच्छेद 58 के तहत, एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप भारत का नागरिक होना चाहिए. 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए. लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. इसके साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए.
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President Election 2022: हमेशा 25 जुलाई को ही क्यों शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, क्या रही वजह