डीएनए हिंदी: कई बार हम बाहरी देशों में घुमने जाते हैं. इस दौरान छोटी-मोटी खरीदारी के साथ सोने के गहने भी ले लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप दूसरे देशों से भारत में कितना सोना (Gold) ला सकते हैं और कितने ग्राम सोने पर आपको Duty देनी पड़ सकती है? जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार सोने से जुड़े हर लेन-देन पर सख्ती के साथ नजर रखती है. Finance Ministry के तहत आने वाले सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ने गाइड फॉर ट्रैवलर्स जारी किया है. इसमें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि आप विदेशों से आते वक्त कितना ग्राम सोना अपने साथ ला सकते हैं?
गोल्ड पर इम्पोर्ट का कंट्रोल
सोना सबसे महंगा और निवेश का भी अच्छा माध्यम है. इसेके रिज़र्व और इम्पोर्ट पर Reserve Bank of India कंट्रोल करता है. हालांकि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाये तो यात्री देश में कितना सोना ला सकते हैं. इन सब पर सरकार नियम तय करती है.
कंन्वर्टिबल करेंसी में ड्यूटी देनी होती
तय सिमा से अधिक विदेशों से लाए गए सोने पर सरकार को कंन्वर्टिबल करेंसी में ड्यूटी देनी पड़ती है. वहीं गोल्ड बार पर अगर मैन्युफैक्चर का नाम या SR number नहीं होता तो ऐसी स्थिति में 12.5% की दर से सरचार्ज देना होता है. साथ ही सोना के अलावा अगर किसी अन्य धातु की बात की जाये तो जैसे मोती, हिरा या फिर कोई अन्य बहुमूल्य पत्थर से जड़े आभूषणों पर सरचार्ज के साथ-साथ समाज कल्याण सरचार्ज 1.25% देना होता है.
शुल्क किस पर होगा लागू?
शुल्क की यह रियायती दर भारतीय नागरिकों पर दूसरे देशों से लाने के लिए लागू होगी. अगर ठहरने का समय 6 महीने से ज्यादा होता है तो 38.5% पर सीमा शुल्क की सामान्य दर वसूल की जाती है. वहीं इस पूरे अवधी के दौरान आपकी छोटी यात्राओं पर 1 महीने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा. इधर अगर एक साल से ज्यादा विदेश में रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय यात्री सीमा शुल्क मुक्त भत्ता का लाभ उठा सकते हैं. जिसमें पुरुषों के लिए यह 50 हजार रुपये और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये रखे गए हैं.
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