आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नजदीक है. 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होगा जरूरी होगा. यदि इस तारीख तक आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको लेट फीस देनी होगी. यदि करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये होगी. यदि करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो लेट फीस 5,000 रुपये के बराबर होगी. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये आईटीआर भरना ही क्यों पड़ता है? नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा? इन सवालों के जवाब में आपको जानने चाहिए ITR भरने के ये 5 बड़े फायदे
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ये हैं ITR भरने के 5 बड़े फायदे, आखिरी तारीख से पहले भर दें वरना लगेगी लेट फीस