डीएनए हिंदी: कार एक्सीडेंट में मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री के निधन के बाद से पैसेंजर सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने से जुड़े संदेश खूब भेजे जा रहे हैं. इसी बीच सरकार भी ऐसी लापरवाही बरते जाने पर जुर्माना लगाने से जुड़े नियम की घोषणा जल्द ही कर सकती है. आकंड़े बताते हैं कि देश में सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइवर और सह यात्रियों की मौत का आकंड़ा लगभग बराबर है.
3 सालों में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत
पिछले 3 सालों में सीट बेल्ट न लगाने के कारण 60,000 लोगों की जान जा चुकी है. साल 2018 में 24,335 लोगों की जान गई थी. साल 2019 में 20,885 लोगों ने अपनी जान गंवाईं. वहीं ताजा आंकड़ों को मुताबिक साल 2020 में 15,146 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी.
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पैसेंजर का खतरा ड्राइवर से कम नहीं हर साल देश में सड़क हादसे में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है. इनमें से करीब 44 % दोपहिया वाहन चालक होते हैं. वहीं सीट बेल्ट न पहनने के कारण होने वाली लोगों की मौत का प्रतिशत 11.5 प्रतिशत का है.
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आंकड़े बताते हैं कि सीट बेल्ट न पहनने पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की जान को बराबर ही खतरा होता है. साल 2020 में भारत में सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने से 15,146 लोगों की जान गई. इनमें से 7,810 ड्राइवर और 7,336 पैसेंजर की मौत हुई. सीट बेल्ट न लगाने से यूपी में सबसे ज्यादा मौत, चंडीगढ़ में Zero सीट बेल्ट न लगाने के कारण मौत का शिकार होने वाला हर चौथा व्याक्ति उत्तर प्रदेश का होता है. साल 2020 में उत्तर प्रदेश में लगभग 23 प्रतिशत (3498) लोगों की जान गई. वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश से 1439 और 1396 मौत का कारण भी सीट बेल्ट का न होना था. इस बीच केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सड़क हादसों में होने वाली मौत में एक भी मामला सीट बेल्ट लगाने का नहीं था.
क्या कहा था परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ?
सोमवार को नई दिल्ली में एक मीडिया कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वह वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए सीटबेल्ट चेतावनी अलर्ट लगाना अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि कारों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगने की संभावना है और इस बारे में जल्दी की अधिसूचना जारी की जाएगी.
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सीट बेल्ट ना लगाने से तीन साल में गई 60 हजार लोगों की जान, हर चौथी मौत यूपी में, अब लगेगा जुर्माना