Who Is Abhishek Kambli: अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने की मुहिम छेड़ रखी है. इस कवायद को अंजाम देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने करीब दो सदी पुराने एक कानून को दोबारा एक्टिव किया है, जिसका भारी विरोध हो रहा है. यहां तक कि ट्रंप को इसके लिए कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ रहा है. एलियन एनिमीज एक्ट-1798 (1798 Alien Enemies Act) को लागू करने के लिए ट्रंप की इस कानूनी लड़ाई में उनका पक्ष रखने की जिम्मेदारी एक भारतवंशी वकील अभिषेक कांबली (Abhishek Kambli) को मिली है. कांबली उन भारतवंशियों में शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप ने पद संभालने के बाद अपने प्रशासन में जगह दी है. कांबली को भी करीब एक महीना पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में डिप्टी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर तैनात किया गया है.
आपको बताते हैं अभिषेक कांबली के बारे में
अभिषेक कांबली को ट्रंप ने अपने प्रशासन में डिप्टी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी दी है, यह बात ऊपर ही बताई जा चुकी है. अभिषेक कांबली का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता उस समय अमेरिका आ गए थे, जब वे महज 3 साल के थे. कांबली के लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से वे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बनने से पहले कान्सास अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में डिप्टी अटॉरानी जनर (डिविजन चीफ) के तौर पर काम कर रहे थे. वे इंडियाना सदर्न डिस्ट्रिक्ट में संघीय अपराधों के अभियोजन के लिए असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी के तौर पर भी काम कर चुके हैं. इस दौरान वे संघीय अदालत में किसी भी याचिका के सभी चरणों को हैंडल कर चुके हैं. कांबली यूएस एयर फोर्स के डिफेंस काउंसिल भी रह चुके हैं. उन्होंने नोत्रे दामे लॉ स्कूल से JD किया है. कांबली इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केस लड़ चुके हैं. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को 475 अरब डॉलर के स्टूडेंट लोन को माफ करने की योजना लागू करने से रोका था. साथ ही वे एक ऐसे नियम के खिलाफ भी निषेधाज्ञा हासिल कर चुके हैं, जिसने लिंग पहचान के लिए "Sex" की परिभाषा का विस्तार किया था.
अब जान लीजिए ट्रंप ने क्यों लागू किया इतना पुराना कानून
ट्रंप ने 1798 Alien Enemies Act लागू किया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी आपराधिक संगठनों से जुड़े व्यक्ति को डिपोर्ट करने का अधिकार देता है. इस कानून को लागू करने पर डिपोर्ट करने के लिए किसी तरह की कोर्ट सुनवाई की जरूरत नहीं होती. ट्रंप ने इस कानून के जरिये वेनेजुएला गैंग ट्रेन डे आर्गुएआ के 200 सदस्यों को अल सल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया है. यह गैंग ड्रग ट्रैफिकिंग समेत कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, जिन्हें ट्रंप ने 'आक्रमणकारी सेना' करार दिया है. ट्रंप के इस कानून को दोबारा एक्टिव करने की आलोचना हो रही है, क्योंकि इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उपयोग नहीं किया है.
जज ने लगाई ट्रंप के फैसले पर रोक तो कांबली को मिली जिम्मेदारी
हालांकि ट्रंप के यह कानून लागू करने के कुछ ही घंटे बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई. बोआसबर्ग ने इस पर रोक लगा दी, जिससे डिपोर्टेशन फ्लाइट उड़ान भरने से पहले ही रूक गई. जज ने ऐसे किसी भी फैसले पर पहले कोर्ट में बहस की जरूरत बताई है. इसके बाद कोर्ट में ट्रंप का पक्ष रखने की जिम्मेदारी अभिषेक कांबली को मिली है. कांबली ने अपनी बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि डिपोर्टेशन फ्लाइट जज के रोक लगाने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय जलसीमा में पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब है कि उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता. हालांकि जज कांबली की दलील से संतुष्ट नहीं हुए हैं. तबसे ट्रंप जज को गैरनिर्वाचित 'उपद्रवी और आंदोलनकारी' बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं.
अमेरिकी इतिहास में 3 बार ही इस्तेमाल हुआ है एलियन एनिमीज एक्ट
आपको एलियन एनिमीज एक्ट-1798 के बारे में भी बताते हैं, जिसे लेकर बवाल मचा है. यह कानून साल 1798 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स के कार्यकाल में बनाया गया था. यह कानून फ्रांस के साथ तत्कालीन अमेरिकी टकराव को देखते हुए बनाया गया था, जो राष्ट्रपति को युद्धकाल में किसी भी दुश्मन देश के गैर अमेरिकी नागरिक को कैद करने या डिपोर्ट करने का अधिकार देता है. यह Alien and Sedition Acts का एक पार्ट था. बाद में एलियन एंड सीडेशन एक्ट्स तो निरस्त हो गया, लेकिन एलियन एनिमीज एक्ट अब तक प्रभावी है. यह कानून ट्रंप द्वारा उपयोग करने से पहले अमेरिकी इतिहास में महज तीन बार उपयोग हुआ है. पहली बार इसे 1812 की लड़ाई के समय लागू किया गया, जबकि दूसरी बार प्रथम विश्व युद्ध (World War I) और दूसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) में इसका उपयोग हुआ था. अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चौथी बार उपयोग किया है.
(With Agency Inputs)
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कौन हैं अभिषेक कांबली, जो लड़ रहे ट्रंप के लिए Alien Enemies Act पर कानूनी लड़ाई