डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सासंद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में अपने साथी सांसद को अपशब्द कहा है. उनकी बयानबाजी को लेकर हंगामा बरपा है. 21 सिंतबर को नई संसद में विशेष सत्र के चौथे दिन उन्होंने जो कुछ कहा, उस पर बवाल मच गया है. रात के 10 बजकर 52 मिनट पर स्पीकर के आसन पर केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश बैठे थे. सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू किया तो भाषा की मर्यादा का ख्याल ही नहीं रहा.
रमेश बिधूड़ी ने शुरुआत में चंद्रयान-3 के लिए देश की तारीफ की लेकिन फिर वह आपत्तिजनक भाषा पर उतर आए. उन्होंने एक मिनट में 11 गालियां बक दीं. भारतीय जनता पार्टी, रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद लोगों के निशाने पर है.
रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर जमकर हंगामा बरपा है. उन्होंने महिलाओं की मौजूदगी को भी नजरअंदाज किया और आपत्तिजनक शब्द कहे. उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली को गाली दी, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया.
रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद जब विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि अगर सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत है तो मैं खेद जताता हूं.
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रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या हो सकता है ऐक्शन?
संविधान का अनुच्छेद 105 (2) कहता है कि संसद में कही किसी बात के लिए सांसद को किसी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है. दानिश अली, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते हैं. पर ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया जा सकता है. लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर उन पर एक्शन ले सकता है. स्पीकर के खिलाफ विपक्षी नेता रमेश बिधूड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे हैं. अब उन पर स्पीकर कोई फैसला ले सकते हैं.
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संसद में अपशब्द कहने वाले सांसद के खिलाफ क्या हो सकती है कार्रवाई?