डीएनए हिंदी: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगा दिया है. साथ ही उन्होंने ट्विट करके जनता से भी इस हर-घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है. पीएम मोदी ने हाल ही में अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम Mann Ki Baat में भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े इस अभियान में शामिल होने के लिए जनता से कहा था. आप अगर अब तक इस अभियान के बारे में नहीं जानते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो पढ़िए पूरी रिपोर्ट-
क्या है हर घर तिरंगा अभियान
इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए. इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है. सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच जनभागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए. इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे. इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है. ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे. नोएडा के डीएम सुहास.एल.वाई कहते हैं कि इस अभियान को सफल बनाने में कई तरह की एनजीओ भी काफी मदद कर रही हैं. इनके जरिए सस्ते दाम पर तिरंगे खरीदे जा सकते हैं.
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कैसे हो सकते हैं आप इस अभियान में शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए.यह देश के लिए एक गर्व का पल होगा. इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है. आप harghartiranga.com पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप बताए गए हैं. आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी. इसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा.
क्या है इस अभियान का उद्देश्य
यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है. यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा. हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.
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क्या हैं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम
देश में राष्ट्रयीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं. इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है. यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है. इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था.
जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान
1. झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा.
2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है.
4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा.
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए.
6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.
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