डीएनए हिंदीः लोकसभा (Lok sabha) स्पीकर ने सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसदों को सत्र की शेष अवधि तक के लिए और मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. विपक्ष के यह सांसद अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इस कार्रवाई के खिलाफ सांसदों ने हंगाना भी किया. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाती है और इसके कौन करता है.
क्या कहता है कानून
संविधान के आर्टिकल 105 (2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है. सामान्य भाषा में समझें तो सदन में की गई किसी भी बात को लेकर सांसदों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. सांसदों को भले ही इतनी छूट हो ऐसा नहीं है कि वह संसद में कुछ भी बोल सकें. लोकसभा और राज्यसभा में सांसद जो भी करते हैं वह रूल बुक के अनुसार ही तय होता है. इसा ना करने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कार्रवाई कर सकते हैं.
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क्यों होती है कार्रवाई
संसद में हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती है. आमतौर पर यह कार्रवाई विपक्षी सांसदों के खिलाफ ही होती है क्योंकि वह सरकार की पॉलिसी को लेकर विरोध करते हैं. अगर विरोध के दौरान सांसद अमर्यादित टिप्पणी या किसी कोई असंसदीय काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
क्या कहती है सदन की रूलबुक
संसद के दोनों सदनों को एक रूलबुक के अनुसार ही चलाया जाता है. इस बुक के रूल 373 के तहत अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है तो वह उसे सदन से बाहर कर सकते हैं. उसके खिलाफ एक दिन से लेकर सप्ताह और पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा सकती है. अगर सांसदों का रवैया ज्यादा अड़ियल रहा तो उसके खिलाफ रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई की जाती है.
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राज्यसभा में रूल 255 के तहत होती है कार्रवाई
राज्यसभा में रूल 255 के तहत सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले सांसद को सदन से बाहर किया जा सकता है. वहीं रूल 256 में जानबूझकर गलती करने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. ऐसे सांसद को पूरे सेशन के लिए सदन से निलंबित किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाता है.
सदन में किन चीजों की है मनाही
सांसद सदन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो. बहस के दौरान किसी को टोकने, नारेबाजी, दस्तावेज फाड़ने और पोस्टर आदि दिखाने की मनाही होती है. इसके अलावा किसी भी तरह का ऑडियो बजाने की भी मनाही होती है.
निलंबन पर मिलती है सैलरी?
सांसदों को निलंबन के दौरान भी सैलरी और अन्य भत्ते मिलते हैं. इनमें किसी भी तरह ही कटौती नहीं की जाती है. हालांकि पिछले कई दशकों से यह मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन इसे लेकर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है.
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लोकसभा में इन सांसदों को किया निलंबित
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कांग्रेस के 4 सांसदों ज्योतिमणी, माणिकम टैगोर, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया.
राज्यसभा में इन सांसदों को किया निलंबित
1. सुष्मिता देव (Sushmita Dev), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
2. मौसम नूर (Mausam Noor), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
3. शांति छेत्री (Shanta Chhetri), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
4. डोला सेन (Dola Sen), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
5. शांतनु सेन (Santanu Sen), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
6. अभिरंजन बिस्वार (Abhi Ranjan Biswar), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
7. मोहम्मद नदीमुल हक (Md. Nadimul Haque), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)
8. एम, हमामेद अब्दुल्ला (M Hamamed Abdulla), द्रमुक (DMK)
9. बी. लिंगायह यादव (B Lingaiah Yadav), तेलंंगाना राष्ट्र समिति (TRS)
10. एए रहीम (A.A. Rahim), CPI(M)
11. रविंद्र वद्दीराजू (Ravihandra Vaddiraju), तेलंंगाना राष्ट्र समिति (TRS)
12. एस. कल्याणसुंदरम (S Kalyanasundaram), द्रमुक (DMK)
13. आर. गिरराजन (R Girranjan), द्रमुक (DMK)
14. एनआर इलांगो (NR Elango), द्रमुक (DMK)
15. वी. शिवदास (V Sivadasan), CPI(M)
16. एम. शनमुगम (M Shanmugam), द्रमुक (DMK)
17. दामोदर राव दिवाकोंडा (Damodar Rao Divakonda), तेलंंगाना राष्ट्र समिति (TRS)
18. संदोष कुमार पी (Sandosh Kumar P), भाकपा (CPI)
19. कनिमोई एवीएन सोमू (Kanimozhi NVN Somu), द्रमुक (DMK)
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सांसदों को क्यों किया जाता है निलंबित, कौन कर सकता है कार्रवाई, जानें हर सवाल का जवाब