डीएनए हिंदी: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया . उन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए तीन नई धाराएं जोड़ दी हैं. इसमें विदेशों से चंदा लेने के आरोप में 35 FCRA और IPC 201, 120(B) के साथ सबूत मिटाने(फोन फॉर्मेट और ट्वीट डिलीट करने), साजिश रचने से जुड़ी नई धाराएं शामिल हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस को मिली जुबैर की चार दिन की रिमांड आज खत्म हो गई थी.
ईडी को सौंपी जानकारी
दिल्ली पुलिस को यह भी शक है कि जुबैर को विदेशों से डोनेशन मिलती थीं. इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने ईडी को जुबैर की बैंक डिटेल सौंपी है. कहा जा रहा है कि इसमें विदेशों से पैसे आने की सारी जानकारी है.
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क्या है मोहम्मद जुबैर का ऑल्ट न्यूज
ऑल्ट न्यूज एक फैक्टचेक साइट है. यह प्लेटफॉर्म भारत के लगभग सभी बड़े-छोटे मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता रहता है. मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक हैं. सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जुबैर ने खुद को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के अलावा न्यूज एनालिस्ट और फैक्ट चेकर बताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद जुबैर की एक बड़ी फैन फलोइंग है.
क्या है मोहम्मद जुबैर पर आरोप
मोहम्मद जुबैर को जानबूझकर दंगे के लिए उकसाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. मोहम्मद जुबैर उस वक्त भी काफी चर्चा में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा को लेकर एक ट्वीट किया था. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने जुबैर के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराया था.
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जुबैर पर नए केस दर्ज, विदेशी डोनेशन का आरोप, जानें कौन हैं जुबैर अहमद, क्या करता है Alt News