Passport Rules Changed: किसी भी देश में पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज होता है. यह न केवल आपको उस देश का नागरिक साबित करता है बल्कि आपको दूसरे देश की वैध तरीके से यात्रा करने के लिए भी इसकी जरूरत अनिवार्य तौर पर पड़ती है. इसे किसी व्यक्ति की सबसे पुख्ता पहचान भी कहा जा सकता है. पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो आपकी योग्यता तय करते हैं. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये नियम ही तय करते हैं कि आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं यानी आप उस देश के नागरिक हैं या नहीं. पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को ज्यादा पुख्ता और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर इससे जुड़े नियमों की समीक्षा करती रहती है. इसके बाद जरूरत महसूस होने पर नियमों को बदला जाता है. अब फिर केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि यह अनिवार्यता सभी लोगों पर लागू नहीं होगी. चलिए हम इस बदलाव के बारे में आपको सबकुछ बताते हैं.
इन लोगों के लिए बदला गया है नियम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 (Passport Rules 1980) में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र पेश करना अनिवार्य होगा. यह अनिवार्यता केवल उन लोगों पर लागू होगी, जिनका जन्म 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद हुआ है. इस तारीख या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर सरकारी विभाग द्वारा बनाया गया जन्म प्रमाणपत्र ही लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा. ऐसे बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए उनके माता-पिता को जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लागू बनवाना होगा.
इन निकायों से जारी जन्म प्रमाणपत्र ही होगा मान्य
सरकार की तरफ से बदले गए नियम के तहत जन्म प्रमाणपत्र कुछ सरकारी निकायों की तरफ से जारी होने पर ही वैध माना जाएगा. इन सरकारी निकायों की सूची निम्न है-
- नगर निगम या नगर पालिका
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत आने वाली अन्य सरकारी संस्थाएं
1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे लोगों का क्या होगा?
यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर, 2023 से पहले हुआ है तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के लिए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का नियम लागू रहेगा यानी वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कराकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं. अगर आप अपने बच्चों का या अपना पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से ही सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा वर्ना आपका आवेदन खारिज हो सकता है.
1 अक्टूबर, 2023 से पहले के लोग दिखा सकते हैं ये दस्तावेज
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज
सरकार क्यों लाई है नए नियम?
यदि आप सोच रहे हैं कि आखिर सरकार ने नियम में यह बदलाव क्यों किया है तो जान लीजिए, इसका उद्देश्य फर्जी पासपोर्ट पर रोक लगाना है. इससे पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी. इसे भारतीय नागरिकों की पहचान करना आसान होगा, जिससे देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फर्जी पासपोर्ट के जरिये घुसने वाले लोगों को पकड़ने में मदद मिलेगी.
कितनी तरह के होते हैं भारतीय पासपोर्ट
- नियमित पासपोर्ट (Regular Passport): यह पासपोर्ट नीले रंग का होता है, जिसे आम भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है और इसकी वैधता 10 साल होती है.
- आधिकारिक पासपोर्ट (Official Passport): यह पासपोर्ट सफेद रंग का होता है. इसे उन लोगों को जारी किया जाता है, जो सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर विदेश यात्रा करते हैं.
- डिप्लोमैटिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport): यह मरून रंग का होता है, जो सबसे उच्च कैटेगरी यानी VVIP पासपोर्ट माना जाता है. यह विदेश में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स, उच्च सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को दिया जाता है.
- माइग्रेंट लेबरर पासपोर्ट (Migrant Laborer Passport): इसे कम पढ़े-लिखे लोगों या श्रमिक के तौर पर विदेश में काम करने के लिए जाने वाले लोगों को जारी किया जाता है. यह नारंगी रंग का होता है.
कितने दिन में बन जाता है पासपोर्ट
- भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से 36 पासपोर्ट ऑफिस बनाए गए हैं.
- पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.
- आपको इंटरव्यू के दौरान अपने सारे जरूरी दस्तावेज की ऑरिजिनल दिखाने पड़ते हैं. फिर 10 से 13 दिन में पासपोर्ट बन जाता है.
- पासपोर्ट बनने से पहले आपके स्थानीय पुलिस थाने और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से आपकी वेरीफिकेशन रिपोर्ट मांगी जाती है.
- यदि आपको तत्काल पासपोर्ट की जरूरत है तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
- इस आवेदन के साथ किसी फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर को यह सत्यापित करना होता है कि वह आपको पर्सनली जानते हैं.
- सत्यापित करने वाले अफसर को साथ में अपने आईकार्ड की फोटोकॉपी भी सत्यापित करते हुए लगानी होती है.
- इसके बाद आपके आवेदन को प्राथमिकता पर निपटाया जाता है और 3 से 7 दिन में आपका पासपोर्ट बनकर आ जाता है.
दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट में 85वें नंबर पर है भारत
भारतीय पासपोर्ट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में हैनली पासपोर्ट इंडेक्स-2025 के तहत 85वें नंबर पर रखा गया है. पिछले साल यह 80वें नंबर पर था यानी भारतीय पासपोर्ट की ताकत 5 देशों के मुकाबले घटी है. भारतीय पासपोर्ट के तहत बहुत सारे देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है यानी आप वहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वीजा ले सकते हैं. इसके अलावा दुनिया के 57 देशों में आप बिना वीजा लिए ही महज टिकट खरीदकर यात्रा कर सकते हैं.
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पासपोर्ट नियम बदले, अब इन कागजातों की होगी जरूरत, जान लें पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया