डीएनए हिंदी: रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) और रेकरिंग लेनदेन के लिए UPI पर ई-मैंनडेट्स के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है. इसका मतलब है प्रति लेनदेन 15 हजार रुपये के पेमेंट के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरुरत नहीं होगी. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करीब एक साल बाद अमेरिका की पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड (Mastercard) को बड़ी राहत देते हुए देश में उसके बैन को हटा दिया है. अब केंद्रीय बैंक ने मास्टरकार्ड पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है. इसके अलावा RBI ने मास्टरकार्ड को अपने नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ने की इजाजत भी दे दी है.

RBI ने जारी किया सर्कुलर

रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, "ई-मैंनडेट्स ढांचे के इम्प्लीमेंटेशन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर, एएफए (AFA) की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है."

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले एक दशक में, कार्ड से भुगतान के लिए विभिन्न सेफ्टी और सिक्योरिटी उपाय किए हैं, जिसमें AFA की आवश्यकता भी शामिल है, विशेष रूप से 'कार्ड-नॉट-प्रेजेंट' लेनदेन के लिए यह जरूरी है.

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RBI gave good news to the customers, increased the limit of e-mandates for transactions up to Rs 15 thousand
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RBI ने 15 हजार रुपये तक के लेन-देन के लिए ई-मैंनडेट्स की सीमा बढ़ाई गई
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RBI ने कस्टमर्स को दी खुशखबरी, 15 हजार रुपये तक के लेन-देन के लिए ई-मैंनडेट्स की सीमा बढ़ाई