डीएनए हिंदी: पैन कार्ड (PAN Card) एक अहम दस्तावेज है. बैंक में पैसा जमा करने से लेकर शेयर मार्केट (Share Market) तक और सरकारी दफ्तर से लेकर एयरपोर्ट तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि पैन कार्ड में एक गलती होने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़े. सभी बैंक खातों से पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य है. इसके बावजूद एक स्थिति ऐसी होती है जब आपको भारी भरकम जुर्माना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि ये नियम कौन सा है और क्या करके आप इतने भारी जुर्माने से बच सकते हैं.
अगर आपके पास पैन कार्ड है तब तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. दो पैन कार्ड होने पर आपको डुप्लीकेट पैनकार्ड रखने का दोषी माना जाएगा. अगर ये डुप्लीकेट पैनकार्ड आपके बैंक खाते से लिंक पाया गया तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो जल्द से जल्द डुप्लीकेट कार्ड को सरेंडर कर दें.
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PAN Card सरेंडर कैसे करें?
पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया काफी आसान है. इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए एक फॉर्म आता है जिसे आप Income Tax विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
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- इस फॉर्म का नाम 'Request for New PAN Card or/And Changes or Correction in PAN Data' है. वेबसाइट पर इसी लिंक पर जाकर पहले फॉर्म को डाउनलोड कर लें.
- फॉर्म डाउनलोड करके भर लें और NSDL दफ्तर में जमा कर दें.
- PAN कार्ड सरेंडर करने के लिए फॉर्म के साथ ही उसे भी जमा कर दें.
- ये सारे काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
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विभाग के पास आपका फॉर्म पहुंचने के बाद इसकी जांच की जाएगी. अगर आपके नाम से दो पैन कार्ड मिले तो आपके सरेंडर किए हुए कार्ड को कैंसल कर दिया जाएगा. खुद से सरेंडर करने पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा. अगर यही नकली पैनकार्ड कहीं पकड़ा जाता है तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा, कई अन्य समस्याएं भी सामने आएंगी.
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PAN कार्ड से जुड़ी एक गलती और 10 हजार का जुर्माना, आप भी तो नहीं कर रहे ये काम?