डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने हालिया घोषणा में कहा है कि 30 जून आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की समय सीमा है. मंगलवार को आई-टी विभाग द्वारा दी गई हालिया घोषणा के मुताबिक, जिन पैन धारकों ने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ा (PAN-Aadhaar Linking) नहीं है, वे 30 जून, 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं.
टैक्सपेयर्स को अब अपने खाते लिंक करने होंगे; अगर वे 30 जून तक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, कई बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने, या शेयर बाजार में लेन-देन करने में असमर्थ हो जाएंगे.
कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं?
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
- वेबपेज से क्विक लिंक्स पर क्लिक करें फिर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें.
- टैक्सपेयर को अब दिखाई देने वाले दो फील्ड में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- उसके बाद, एक पॉप-अप नोटीफिकेशन दिखाई देगी.
- अब एक मैसेज आएगा, "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है" यदि आधार और पैन अटैच हैं.
- अगर आपका पैन और आधार जुड़ा नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पर "पैन लिंक्ड विथ आधार" बताने वाला संदेश दिखाई देगा. अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए, कृपया "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें.
अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें
- इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. फास्ट लिंक सेक्शन से "लिंक आधार" टैब चुनें.
- आधार और पैन नंबर दर्ज करें.
- ई-पे टैक्स के साथ भुगतान जारी रखने के लिए जारी रखें का चयन करें.
- पिछले विकल्प का चयन करने के बाद, आपको अपना पैन भरना होगा, अपना पैन वेरीफाई करना होगा, और कोई भी मोबाइल नंबर जिसपर आप ओटीपी पाना चाहते हैं.
- अब मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद भुगतान जारी रखने के लिए क्लिक करें.
- इनकम टैक्स टाइल के प्रोसीड बटन पर क्लिक करें.
- भुगतान के प्रकार और निर्धारण वर्ष (AY) (2023-24) के लिए "अन्य रसीदें (500)" चुनें, फिर "जारी रखें" पर क्लिक करें.
- अन्य के तहत 1000 रुपये की संबंधित राशि पहले से भरने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें.
ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद, अगले पेज पर एक चालान जनरेट होगा. उस बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्टेड करने के लिए भुगतान विधि चुनें जहां आप लेन-देन पूरा कर सकते हैं.
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PAN-Aadhaar Linking: पैन आधार को 30 जून तक करें लिंक, यहां जानें पूरा प्रोसेस