डीएनए हिंदी: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें मीडिया के दावों का खंडन किया गया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के तहत उनकी अंतिम आय का 40-45% न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए तैयार है. इसमें कहा गया है कि एक समिति वर्तमान में विचार-विमर्श कर रही है और अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, "यह समाचार रिपोर्ट झूठी है," उन प्रकाशनों के जवाब में, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत काम करने वालों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन के सटीक प्रतिशत के बारे में जानकारी प्रदान करने का दावा किया था.

पिछले बजट सत्र में लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति वर्तमान में अपने विचार-विमर्श के बीच में है और हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''समिति अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.''

रॉयटर्स के मुताबिक, सरकार को एनपीएस में बदलाव की उम्मीद है ताकि कर्मचारियों को उनकी अंतिम आय के 40-45% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन मिले, जबकि कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देना जारी रखें.

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अपने संदर्भ की शर्तों के मुताबिक, समिति राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपाय सुझाएगी, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय समझदारी हो सके.

सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक सचिव, व्यय विभाग के एक विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के एक अध्यक्ष सदस्य हैं.

कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने डीए-लिंक्ड पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापस लौटने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है.

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और एनपीएस के तहत जमा हुई धनराशि वापस करने का अनुरोध किया है.

वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि वह 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है.

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ओपीएस के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है. डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है. ओपीएस राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है.

एनपीएस को 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है. अधिकांश राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है.

पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित और लागू किया है.

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NPS Update: क्या सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना के नियमों में कर सकती है संशोधन?
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