डीएनए हिंदी: भारत में बहुत से लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं. ये लोग अपने बजट के हिसाब से एसी, स्लीपर और जनरल कोच का टिकट खरीदते हैं. इन सभी कोचों में यात्रा के लिए रेलवे ने कुछ नियम तय किए हैं. इन नियमों के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना भरना पड़ता है. जनरल कोच में यात्रा के लिए सबसे कम किराया और एसी के लिए सबसे ज्यादा किराया लगता है.
आपने देखा होगा कि बहुत से यात्री एक टिकट से दो या इससे ज्यादा ट्रेनों से सफर कर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन के जनरल टिकट से कितनी ट्रेनों में यात्रा किया जा सकता है. रेलवे ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं.
जानें जनरल टिकट के लिए रेलवे के नियम
यात्रा के समय बहुत से यात्री एक ट्रेन से उतर कर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं. ऐसा वो कुछ कारणों से करते होंगे जैसे कि वो ट्रेन सिर्फ वहीं तक हो या उस ट्रेन में ज्यादा भीड़ हो या दूसरी ट्रेन में यात्री का कोई साथी आ रहा हो. रेलवे के अधिनियम के मुताबिक, किसी भी यात्री का ऐसा करना मान्य नहीं है. आपके पास जिस ट्रेन का टिकट है आपको उसी से अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए. चाहे वो टिकट जनरल का ही क्यों न हो.
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टिकट पर स्टेशन का नाम होता है
आपके रेलवे टिकट पर उस स्टेशन का नाम व समय लिखा होता है. ऐसे में अगर आप ट्रेन बदलते हैं तो टिकट के आधार पर टीटीई आपको पकड़कर आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है. इसलिए आपको बताया जाता है कि आप जनरल टिकट पर ट्रेन की अदला-बदली न करें.
जनरल टिकट कितने समय के लिए मान्य
जनरल टिकट या किसी भी रेलवे टिकट की एक समयसीमा तय होती है. उस समयसीमा के अंतर्गत ही उस टिकट की मान्यता होती है. बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे मैट्रो सिटी के स्टेशन से जनरल टिकट लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी मात्र 1 घंटे की होती है यानी की उस टिकट के हिसाब से आपको 1 घंटे के अंदर कोई भी ट्रेन पकड़कर अपने मंजिल के लिए रवाना हो जाना चाहिए. अगर आप किसी छोटे शहर के स्टेशन से जनरल टिकट खरीदते हैं तो इसके लिए आप स्टेशन पर 3 घंटे तक ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं.
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Indian Railway: जनरल टिकट पर कितनी ट्रेनों में कर सकते हैं सफर, जानिए नियम और जुर्माना