डीएनए हिंदी: अक्सर हम किसी बड़ी कंपनी की दुकान में जब कोई सामान खरीदते हैं तो उस दौरान मिलने वाले कैरी बैग के लिए भी हमें 10, 15 या 20 रुपये चुकाने पड़ते हैं. आये दिन इस तरह की शिकायतें उपभोक्ता न्यायालय में देखने को मिलता है. हाल ही में उपभोक्ता आयोग ने एक सुनवाई के दौरान स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर आईकेईए (IKEA) को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को उसका पैसा लौटाए और खरीदे गए सामान को ले जाने के लिए पेपर बैग के लिए चार्ज करने के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा भी दे. आईकेईए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता को ब्याज सहित 20 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया, साथ ही नुकसान के लिए 1,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया.

उपभोक्ता संगीता बोहरा ने 6 अक्टूबर, 2022 को यहां IKEA की नागासंद्रा ब्रांच में खरीदारी की. उसने सामान ले जाने के लिए एक बैग मांगा और इसके लिए उससे 20 रुपये लिए गए, जबकि उस पर स्टोर का लोगो था. उसने उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया और दावा किया कि यह सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है.

IKEA ने तर्क दिया कि "यह किसी भी ऐसे सामान की बिक्री में शामिल नहीं है जिसमें छिपे हुए शुल्क हों या अपने उपभोक्ताओं से जानकारी छिपाने में शामिल हो या किसी भी ऐसे व्यवहार में शामिल हो जिसे विश्वास का उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है. पेपर बैग सहित इसके सभी उत्पादों से संबंधित जानकारी इसके स्टोर के विभिन्न गलियारों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाती है और बिलिंग के समय खरीदारों के साथ स्वचालित रूप से या संदिग्ध रूप से नहीं जोड़ी जाती है.”

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अध्यक्ष बी एन अरयानप्पा और सदस्यों ज्योति एन और शरावती एस एम की अध्यक्षता वाले आयोग ने हालांकि अपने फैसले में इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा, “माननीय राज्य आयोग द्वारा यह माना गया है कि माल को वितरण योग्य स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी प्रकार के खर्च विक्रेता को भुगतना पड़ेगा. इस प्रकार, उठाया गया विवाद स्वीकार्यता के योग्य नहीं है."

आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपना बैग ले जाने की भी अनुमति नहीं थी. हालिया फैसले में कहा गया है, ''अगर कोई उपभोक्ता अलग-अलग दुकानों से लगभग 15 (वस्तुएं) खरीदना चाहता है, तो हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह घर से 15 कैरी बैग ले जाए...'' आईकेईए को इसका अनुपालन करने का आदेश दिया गया था आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आदेश के साथ.

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ikea charged for bag with its logo from consumer court orders for compensation to consumer
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IKEA ने कैरी बैग के लिए मांगे थे 20 रुपये, कोर्ट ने लगा दिया 100 गुना जुर्माना
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IKEA ने कैरी बैग के लिए मांगे थे 20 रुपये, कोर्ट ने लगा दिया 100 गुना जुर्माना

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