डीएनए हिंदी: जब हम कहीं विदेश यात्रा करते हैं तो इसके लिए पासपोर्ट की बहुत जरुरत पड़ती है. किसी भी विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. यह एक तरह से आपके पहचान पत्र के साथ-साथ आपके पते के रूप में भी काम करता है. बता दें कि भारत का हर एक नागरिक भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. यहां तक कि नवजात शिशु या छोटे बच्चे के लिए भी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि छोटे बच्चे या नवजात शिशु के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया किसी भी वयस्क की तुलना में काफी अलग होती है. भारत में छोटे बच्चे के पासपोर्ट के लिए माता-पिता या गार्डियन के डाक्यूमेंट्स का होना जरूरी है.
आइए जानते हैं कि नवजात शिशु के पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं:
- अगर माता-पिता के पास पहले से पासपोर्ट का होना जरूरी है. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नवजात शिशु के माता-पिता को पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक खाता बनाना होगा.
- चूंकि छोटे बच्चो को आम तौर पर अप्वाइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए परिवार आवेदन रसीद की एक प्रति के साथ व्यावसायिक घंटों के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) पर जा सकता है.
- उम्मीदवारों के पास ओरिजिनल और कॉपी फॉर्म दोनों रूपों में निम्नलिखित कागजी कार्रवाई भी होनी चाहिए:
-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- वर्तमान पते का प्रमाण (यदि माता-पिता के पास पासपोर्ट है तो यह पर्याप्त होगा)
-अनुलग्नक एच (Annexure H) भरा और हस्ताक्षरित किया गया जो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑनलाइन उपलब्ध है.
-एक सफेद बैकग्राउंड पर पासपोर्ट फोटो में बच्चा
-अपॅइंटमेंट कन्फर्मेशन
-मैरिज सर्टिफिकेट अगर पति या पत्नी का नाम माता-पिता के पासपोर्ट पर अंकित नहीं किया गया है - आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद इसकी जांच की जाएगी और आवेदकों को एक टोकन नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वे अपनी बारी का इंतजार करें.
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र पर सभी जानकारी सटीक है क्योंकि सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और सिस्टम में स्कैन किया जाएगा जब भी उनकी बारी होगी.
- उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को एक अच्क्नोलेजमेंट रसीद प्राप्त होगी जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट दिया जाएगा.
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