डीएनए हिंदी: अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया है तो हम बता दें कि NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ने ग्राहकों की समस्याओं को कम करने के लिए अच्छी व्यवस्था की है. बता दें किजब आप NPS में निवेश करते हैं तो आपके निवेश को अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है. NPS के जरिए आप अपने रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं. NPS में किया गया निवेश मार्केट लिंक्ड होता है. अगर इस दौरान कभी आपको NPS से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत होती है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको यह नहीं पता है कि आप कैसे शिकायत कर सकते हैं तो यहां हम आपको इसका तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप अपनी समस्या से निजात पा सकेंगे.
ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका
NPS के लिए निवेशक ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए कस्टमर NPS के ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा NPS CRA के तहत भी शिकायत कर सकते हैं. NPS के निवेशक https://cra- nsdl.com/CRA/cgms Menu Onload For Sub.do पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए निवेशकों को PRAN डिटेल्स PAO, POP-SP या CBO रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा. शिकायत के लिए आप cra@nsdl.co.in को भी भेज सकते हैं.
IVR से भी कर सकते हैं शिकायत
NPS यूजर टोल फ्री नंबर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यूजर अपनी शिकायत के लिए 1800-222-080 पर कॉल कर सकते हैं. बता दें कि ये शिकायत CGMS में दर्ज की जाती है. कभी-कभी इसका हल तुरंत हो जाता है.
लेटर के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत
FORM G1 के जरिए भी यूजर NPS को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसे आप https://npscra.nsdl.co.in/central-forms पर डाउनलोड कर सकते हैं. लिखित शिकायत को आगे की कार्यवाही के लिए POP-SP को भेजा जाएगा. इसके लिए आप इस शिकायत को -
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस लिमिटेड, पहली मंजिल, टाइम्स टावर, कमला मिल कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
पर भेज सकते हैं.
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