डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत अब टीवी, फ्रीज और एसी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ‘असली वारंटी’ मिलेगी.

इस नए नियम के अनुसार, इन उपकरणों पर दी जाने वाली वारंटी में शर्तें शामिल होंगी:

  • वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में किसी भी खराबी के लिए कंपनी को मुफ्त मरम्मत या प्रतिस्थापन करना होगा.
  • वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में किसी भी खराबी के लिए कंपनी द्वारा किए गए मरम्मत या प्रतिस्थापन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में किसी भी खराबी के लिए कंपनी को उपभोक्ता को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना होगा.

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इस नए नियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलेंगे. इनमें से कुछ लाभ हैं:

  • उपभोक्ताओं को अब इस बात की चिंता नहीं होगी कि वारंटी अवधि के दौरान उनके उपकरण में कोई खराबी आ गई तो उन्हें क्या करना होगा.
  • उपभोक्ताओं को अब वारंटी अवधि के दौरान किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.
  • उपभोक्ताओं को अब वारंटी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा.
  • इस नए नियम के लागू होने से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा. इससे उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत वारंटी व्यवस्था मिलेगी.

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सरकार कंपनियों पर हुई सख्त, अब टीवी से लेकर AC तक पर इतना मिलेगा वारंटी
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