डीएनए हिंदी: केंद्र ने मंगलवार को घरेलू कच्चे तेल (Crude Oil) पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) 1,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,250 रुपये प्रति टन कर दिया. वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई दर 1 अगस्त से लागू होगी.

डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) शून्य से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. नोटीफिकेशन में कहा गया है कि हालांकि पेट्रोल पर अप्रत्याशित कर 'शून्य' पर जारी रहेगा.

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इसी तरह, जेट ईंधन या विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर एसएईडी भी 'शून्य' पर जारी रहेगा. सरकार इन वस्तुओं पर हर पखवाड़े आधार पर अप्रत्याशित कर में संशोधन करती है.

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Centre hikes windfall tax on domestic crude applicable from August 1
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केंद्र ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, 1 अगस्त से लागू
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केंद्र ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, 1 अगस्त से लागू