डीएनए हिंदी: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) से नहीं जोड़ा है. विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (Aadhaar-PAN Link) नहीं करेंगे, उन्हें निष्क्रिय पैन से निपटना होगा. 1 अप्रैल 2023 से पहले प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर उनके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
अधिकांश पैन कार्ड उपयोगकर्ता पहले ही अपने आधार को पैन से जोड़ चुके हैं. अभी तक जिन्होंने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल को निष्क्रिय हो जाएंगे. 17 जनवरी को आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों को इस बारे में चेतावनी दी थी.
उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत आम लोगों के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना (Aadhaar-PAN Link) अनिवार्य है.
पैन कार्ड सभी बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए केंद्र है. पैन कार्ड के बिना आप इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम नहीं करा सकते हैं. अगर आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. अगर आप अपना पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), स्टॉक (Stock) और बैंक खाते (Bank Account) नहीं चला पाएंगे.
विभाग ने एक बयान में कहा, "आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1.04.2023 से, बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय हो जाएगा. अत्यावश्यक सूचना. देर न करें, इसे आज ही लिंक कर दें!"
अपने पैन कार्ड (PAN Card) को लिंक करने के लिए, आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलनी होगी. कार्ड का पता incometax.gov.in/ है।. आप लिंक आधार विकल्प पर जा सकते हैं, अपनी डिटेल भरें, कैप्चा कोड भरें और आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करें.
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Aadhar-Pan Link: आधार कार्ड से जल्द पैन कार्ड को कर दें लिंक, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना