डीएनए हिंदी: पैन को आधार से जोड़ने (PAN and Aadhaar Link) की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद पैन (Pan Card) जो आधार संख्या (Aadhaar) से लिंक नहीं हैं वे निष्क्रिय हो जाएंगे. मौजूदा समय में पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर किसी का पैन आधार से लिंक नहीं है और मार्च 2023 तक वो ऐसा नहीं करता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. उसके बाद वो किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा. यहां तक कि वो अपना आईटीआर तक भी नहीं भर सकेगा. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी है, जिन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आइए आपको भी बताते हैं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो अक्सर इनकम टैक्स वेबसाइट पर पूछे जाते हैं.
इन लोगों आधार और पैन को लिंक करने की है जरूरत?
आयकर अधिनियम की धारा 139AA में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या यानी पैन दिया गया है और जिनके पास आधार कार्ड भी है ऐसे लोगों को निर्धारित तिथि से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. 31.03.2022 तक यह लिंक बिना शुल्क भुगतान के हो रहा था. उसके बाद एक अप्रैल से 30 जून तक के बीच जो भी पैन आधार कार्ड लिंक करते हैं तो उन्हें 500 रुपये का भगतान करना होगा. जबकि एक जुलाई से लेकर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करने वाले लोगों को 1,000 रुपये भुगतान करना होगा.
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किसके लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है?
आधार-पैन लिंकिंग वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू नहीं है. जो लोग असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहे हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी; अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय; भारत का नागरिक नहीं है ऐसे लोगों को आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है.
पैन-आधार लिंक के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान कैसे करें?
पैन-आधार लिंकेज के लिए शुल्क भुगतान एनएसडीएल (अब प्रोटीन) पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स कार्यक्षमता के माध्यम से किया जा सकता है. चालान आईटीएनएस 280 का उपयोग करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान प्रमुख शीर्ष 0021 और लघु शीर्ष 500 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के तहत करना होगा.
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आधार और पैन को कैसे लिंक करें?
रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों यूजर्स अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल पर बिना लॉग इन किए भी लिंक कर सकते हैं. आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होमपेज पर त्वरित लिंक लिंक आधार का उपयोग कर सकते हैं.
फाइन देने के बाद भी पैन आधार नहीं हुआ लिंक तो क्या करें?
पैन-आधार लिंकिंग के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन ई-फाइलिंग पोर्टल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है. ऐसे में क्या करने की जरुरत है. जानकारों की मानें तो एनएसडीएल (अब प्रोटिन) में किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिखने में में कुछ दिन लगते हैं, इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि भुगतान करने के 4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएं.
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पैन आधार डिटेल मैच ना करें तो?
अगर किसी व्यक्ति का आधार और पैन में नाम/फोन नंबर/जन्म तिथि में कोई मैच नहीं कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? इसका जवाब जानकार देते हैं कि पैन या आधार डेटाबेस में अपना डिटेल सही करें, ताकि दोनों में डिटेल सेम हो. आप अपने पैन डिटेल को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट, या यूटीआईआईटीएसएल के पैन ऑनलाइन पोर्टल पर सही कर सकते हैं. आप यूआईडीएआई वेबसाइट पर अपने आधार डिटेल को ठीक कर सकते हैं.
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