डीएनए हिंदी: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए आदेश के मुताबिक हर टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करना होगा. इनकी वैलिडिटी अब 28 दिनों की जगह पूरे 30 दिन की हो गई है. हालांकि इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहें तो वे ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सकेंगे.

यूजर ने की थी शिकायत 

एक उपभोक्ता ने पिछले दिनों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से शिकायत की थी. उपभोक्ता का कहना था कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं. एक महीने में 30 दिन की जगह सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान दिए जा रहे हैं. अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इसी का संज्ञान लेते हुए टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान को पेश करने का आदेश दिया है.

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TRAI orders telecom companies, now there is a change in the validity of recharge
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TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, अब रिचार्ज की वैलिडिटी में हुआ बदलाव
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TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, अब रिचार्ज की वैलिडिटी में हुआ बदलाव