डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया था. इस बजट में सीतारमण ने क्रिप्टो पर कहा था कि यह देश में लीगल नही होगा. हालांकि अगर कोई इसमें निवेश करता है तो उसे सरकार को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्रिप्टो पर स्पष्ट बात कहने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि भारत में बिटकॉइन वैध या नहीं. बता दें कि यह निर्देश साल 2018 से जुड़े एक मामले से है. बता दें कि 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्रिप्टो पर रुख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो (Crypto) को बैन करने का निर्णय उचित परामर्श के बाद लिया जाएगा. सीतारमण ने बजट में सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 'क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने पर सलाह लेने के बाद फैसला लिया जाएगा. क्रिप्टो को लागू या बैन करना अभी एक अलग सवाल है.'
क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत टैक्स
हालांकि सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. यह टैक्स कुछ नियमों-कायदों को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा. गौरतलब है कि अभी भी जनता उधेड़-बुन में है कि क्रिप्टो लोग है या इलीगल.
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Crypto को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से कहा- अपना रूख साफ करें