डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें जेट एयरवेज (Jet Airways) को पूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी के बकाया भुगतान का निर्देश दिया गया था. यह आदेश नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन के नए मालिक जालान-फ्रिच गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘जो भी इस एयरलाइन से जुड़ने जा रहा है उसे यह पता होगा कि इस पर कर्मचारियों का बकाया है. कर्मचारियों का बकाया हमेशा तरजीह पाता है. कुछ तो कहीं अंतिम होना चाहिए. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते.’ इस तरह शीर्ष न्यायालय ने गठजोड़ की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा.
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Jet Airways की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने कहा कि उन्हें 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखनी होगी और फिर एयरलाइन को दोबारा खड़ा कर पाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्ज समाधान प्रक्रिया को मंजूरी मिल जाने के बाद उसे न तो वापस लिया जा सकता है और न ही उसमें कोई बदलाव हो सकता है. कर्ज में डूबी जेट एयरवेज के दिवाला प्रक्रिया में जाने के बाद इसके कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया था.
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Jet Airways को कर्मचारियों को देना होगा PF और ग्रेच्युटी
इस तरह के 270 कर्मचारियों के संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ एग्रिव्ड वर्कमैन ऑफ जेट एयरवेज’ की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नई दिशा तय करने वाला है और उन सभी कर्मचारियों के लिए रोशनी की किरण देने वाला है जो कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं.’ एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अपील मुरारी लाल जालान और फ्लोरियन फ्रिच के गठजोड़ की ओर से दायर की गई थी. न्यायाधिकरण ने पिछले साल 21 अक्टूबर को इस गठजोड़ को निर्देश दिया था कि वह एयरलाइन के कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करे.
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Jet Airways को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, NCLAT का आदेश बरकरार, कर्मचारियों को देना होगा PF-ग्रेच्युटी