डीएनए हिंदीः देश के नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाने वाला मुख्य टैक्स इनकम टैक्स है. इसे फाइल करने से लेकर रिफंड तक का प्रोसेस जटिल होता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड हासिल करने तक लोगों को एक-एक प्रक्रिया का बारीकी से ख्याल रखना होता है.
ऐसे में एक मुद्दा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वेरिफिकेशन का होता है क्योंकि ये लोगों के इनकम टैक्स संबंधी रिफंड को भी लटका सकता है. ऐसे में यदि आप SBI यूजर हैं तो आसानी से ITR रिटर्न फाइलिंग का वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
SBI यूजर्स को फायदा
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिकेशन करने के लिए SBI ने अनेकों सहूलियतें दी हैं. इसके लिए आपको बैंक की नेट बैंकिंग की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. इसके कुछ आसान से स्टेप्स आपके जटिल काम को सहज कर सकते हैं. ये सारा काम ऑनलाइन ही होगा और आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा. इसके बाद आसानी से टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा.
- सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद, टैब से “मेरा खाता” पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से, “ई-वेरीफाई रिटर्न” विकल्प चुनें.
- अब आप स्क्रीन पर दाखिल किए गए आईटीआर की सूची देखेंगे. यहां “ई-सत्यापन” के बटन पर क्लिक करें.
- यहां अनेक विकल्पों में से विकल्प 2 चुनें. एक बॉक्स दिखाई देगा और यहां “ईवीसी–नेट बैंकिंग के माध्यम से” चुनें.
- एक बार जब आप नेट बैंकिंग विकल्प चुनते हैं, तो आपको ई-वेरिफिकेशन के स्टेप दिख जाएंगे. उनके माध्यम से बैंक पर जाएं और उसके बाद “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें.
- ऐसे में जैसे ही आप बैंक का चयन करते हैं तो आपको एक और स्क्रीन दिखाई देगी. यहां “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आप भारतीय स्टेट बैंक की लॉग-इन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे.
- इस पेज पर आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालें. इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करें.
- डैशबोर्ड पर, “ई-कर” चुनें और ड्रॉप-डाउन मेनू से “प्रत्यक्ष कर” पर क्लिक करें. फिर अगले पेज पर, बाईं ओर से “ई-फाइलिंग / ई-सत्यापन में लॉगिन करें” चुनें.
- यहां लॉगिन पेज पर, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें. 5-10 सेकंड में, आपको बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. इस ओटीपी को दर्ज करें और “कन्फर्म” बटन पर क्लिक करें.
- ओटीपी डालते ही आप री-डायरेक्ट हो गए हैं और इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉग इन हो गए हैं. यहां, टैब “माई अकाउंट” के तहत “ई-वेरिफाई रिटर्न” विकल्प चुनें.
- इसके बाद अगली स्क्रीन पर, “ई-सत्यापन” पर क्लिक करें. एक स्क्रीन-ब्लॉकर ई-वेरिफाई रिटर्न के लिए आपके कंफर्मेशन के लिए पूछेगा. यहां “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें
इन स्टेप्स के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिफिेकेशन हो चुका है. ऐसे में इनकम टैक्स के रिफंड संबंधी सभी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे.
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