डीएनए हिंदी: अगर आप गाड़ी और बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से इन्हे खरीदना महंगा पड़ सकता है. एक अप्रैल से गाड़ी या बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कस्टमर्स को 17 से 23 प्रतिशत तक ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इंश्योरेंस रेगूलेट IRDAI के साथ कंसल्टेशन कर के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रस्तावित रेट्स का ऐलान कर दिया है. ये दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी.
सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक साल 2018 से बिकने वाली 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा. वहीं 2 व्हीलर की बिक्री के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. इस लिहाज से नई गाड़ी खरीदने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वृद्धि का ज्यादा भार होगा.
थर्ड इंश्योरेंस के लिए कितना देना होगा?
अब अगर आप 1500 CC तक की गाड़ी खरीदने हैं तो आपको थर्ड इंश्योरेंस पार्टी को 1200 रुपये ज्यादा देने होंगे. वहीं 150CC तक के टू व्हीलर के लिए आपको 600 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे.
दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था?
1 अप्रैल 2020 से मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था लेकिन कोविड महामारी की वजह से दरों में बदलाव नहीं हुआ. बता दें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आखिरी बार जून 2019 में हुआ था. प्राइवेट कारों, टू व्हीलर्स, माल ढोने वाले कमर्शियल व्हीकल्स और यात्री ढोने वाले वाहनों सहित इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 15% की छूट का प्रस्ताव किया गया है. वहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, नोटिफिकेशन में 7.5% छूट का प्रस्ताव किया गया है.
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1 अप्रैल से Car-Bike खरीदने पर ढीली होगी जेब, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दाम में हुई वृद्धि