डीएनए हिंदी: भारतीय स्टेट बैंक (RBI) ने रविवार को कहा कि ग्राहक अपने 2,000 रुपये के बैंक नोट बिना किसी स्पष्टीकरण और पहचान पत्र के बैंक ब्रांच में जमा कर सकते हैं. नोटों को बदले वक्त किसी को भी तरह के पहचान पत्र की जरूरत बैंक में जमा कराने वाले शख्स को नहीं पड़ेगी.

RBI का यह बयान सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं के बीच आया है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि 2,000 रुपये के नोट जमा कराने वालों को आधार कार्ड और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.

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RBI ने वापस लिए 2000 रुपये के नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया था. RBI ने निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक लोग इन नोटों को बैंक खातों में जमा करा दें.

30 सितंबर तक जमा करनी होगी रकम

23 मई के बाद लोग बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं. 30 सितंबर तक लोग पैसे जमा कर सकते हैं. लेन-देन और अन्य भुगतानों के लिए ₹2,000 के नोटों का उपयोग जारी रहेगा. हालांकि, आरबीआई ने सितंबर के अंत तक नोटों को बदलने की सलाह दी है.

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कब जारी हुए थे 2000 रुपये के नोट

2,000 रुपये के नोट नवंबर 2016 में सामने आए थे. सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जिसके बाद 1000 और 500 के पुराने नोट बंद हो गए थे. सरकार ने 2000 रुपये मूल्य के नोट जारी किए थे.

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Notebandi 2 O No ID proof requisition slip required to exchange rs 2000 notes says SBI
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2000 के नोट बदलने के लिए फॉर्म और ID की जरूरत नहीं, SBI ने अफवाहों को किया खारिज
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2000 के नोट बदलने के लिए फॉर्म और ID की जरूरत नहीं, SBI ने अफवाहों को किया खारिज