डीएनए हिंदी: अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आपके पैसे को फंड हाउस तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है. वहीं अगर आपने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नियमों का पालन नहीं किया है तो सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लांस (SIP) में आपका निवेश बाधित हो सकता है. दरअसल सेबी ने अक्टूबर 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था.
Mutual Fund के निवेश में बदलाव
सेबी (SEBI) ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए म्युचुअल फंड (mutual fund) हाउसेस से यह पुख्ता करने के लिए कहा था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टॉकहोल्डर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर निवेशकों का पैसा अपने बैंक अकाउंट में न जमा करें. मालूम हो कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टॉकहोल्डर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर निवेशकों के पैसों को पहले अपने अकाउंट में जमा करते हैं और फिर बाद में फंड हाउस को भेजकर निवेशकों के लिए यूनिट्स की खरीदारी करते हैं. हालांकि सर्कुलर में आए इस बदलाव से निवेशकों के पैसों का दुरूपयोग रुक सकता है. बता दें कि रेगुलेटर ने म्युचुअल फंड इंडस्ट्री से किए गए बदलाव को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने के लिए कहा है. इससे म्युचुअल फंड के बाजार में जहां एक तरफ बड़ा बदलाव आएगा वहीं निवेशकों को कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
निवेशकों के SIP पर क्या असर पड़ेगा?
कयास लगाया जा रहा है कि एसआईपी के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों पर भी इस बदलाव का असर पड़ेगा. बता दें कि ज्यादातर निवेशक एक मैंडेट पर हस्ताक्षर करके एसआईपी में निवेश करते हैं. हालांकि ज्यादातर मैंडेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पर हैं लेकिन फंड हाउसेज (Fund Houses) ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक मसौदा तैयार किया है जिससे मैंडेट की मदद से जमा किए गए रुपये अब से सीधे फंड हाउस में जाएंगे.
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Investment: 1 अप्रैल से बाधित हो सकती है SIP, पहले से कर लें यह जरूरी काम