Health Insurance Rules Change: हेल्थ बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण होने वाली परेशानी से अब मरीजों को निजात मिल पाएगी. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बीमा कंपनियों के लिए मरीजों के हेल्थ बीमा क्लेम क्लियर करने की टाइम लिमिट तय कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब बीमा कंपनियों को महज 3 घंटे के अंदर बीमा क्लेम प्रोसेस करना होगा. किसी इमरजेंसी सिचुएशन में यह प्रोसेस 1 घंटे के अंदर पूरा करना होगा. IRDAI का कहना है कि बीमा क्लेम प्रोसेस को आसान और तेज गति वाला बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए ही एक हेल्थ बीमा प्रॉडक्ट्स से जुड़ा एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है.


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पॉलिसी होल्डर के सभी अधिकार एक ही सर्कुलर के दायरे में

IRDAI ने नया मास्टर सर्कुलर 29 मई को जारी किया है. IRDAI ने हेल्थ बीमा प्रॉडक्ट्स को लेकर पहले से जारी 55 सर्कुलर खारिज कर दिए हैं. इन सभी सर्कुलर की जगह यह नया मास्टर सर्कुलर लागू होगा, जिसमें पॉलिसी होल्डर के सभी अधिकार एक ही जगह कर दिए गए हैं. 


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नए सर्कुलर से क्या बदलाव होगा?

  • नए सर्कुलर के लागू होने से अब किसी भी मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के बीमा क्लेम प्रोसेस करने का इंतजार नहीं करना होगा. बीमा कंपनी को क्लेम किए जाने के 3 घंटे के अंदर उसे प्रोसेस करके फाइनल ऑथराइजेशन देना होगा.
  • यदि किसी मरीज का बीमा क्लेम 3 घंटे में प्रोसेस नहीं होता है तो उसके हॉस्पिटल में रहने का सारा अतिरिक्त खर्च इंश्योरेंस कंपनी को उठाना होगा. यह एक तरीके से कंपनी के ऊपर लगाया गया जुर्माना होगा.
  • यदि किसी मरीज की मौत इलाज के दौरान हो जाती है तो बीमा कंपनी को तत्काल उसके परिजनों की तरफ से किया गया क्लेम प्रोसेस करना होगा ताकि शव हॉस्पिटल से जल्द से जल्द रिलीज कराया जा सके.
  • IRDAI ने हेल्थ बीमा कंपनियों को अपना कैशलैस क्लेम सेटलमेंट रेश्यो 100% करने का आदेश दिया है. खासतौर पर इमरजेंसी हालत में कंपनी को 1 घंटे के अंदर प्रोसेस पूरा कर ऑथराइजेशन देना होगा.

कब से लागू होगा नया सर्कुलर?

IRDAI का नया सर्कुलर 1 जुलाई, 2024 से लागू हो जाएगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने इस तारीख से पहले बीमा कंपनियों को सभी जरूरी व्यवस्था कर लेने के आदेश दिए हैं, जिनमें अस्पतालों में कैशलैस क्लेम में मदद करने वाली डेडीकैटिड हेल्प डेस्क भी शामिल है.

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health insurance rules change irdai set 3 hr limit to approve cashless claims for insurer latest news in Hindi
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राहत की बात: 3 घंटे में क्लियर होंगे Health Insurance Claim, देरी पर बीमा कंपनी
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राहत की बात: 3 घंटे में क्लियर होंगे Health Insurance Claim, देरी पर बीमा कंपनी पर भरेगी चार्ज

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