EPFO Rules Change: केंद्र सरकार कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए जल्द ही एटीएम से पैसा निकासी की व्यवस्था भी होने जा रही है. अब केंद्र सरकार ने गुरुवार को ईपीएफओ से जुड़े दो नियम को बदल दिया है, जिससे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस और ज्यादा आसान होने का दावा किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इससे ईपीएफओ के 7.7 करोड़ से ज्यादा मौजूदा सदस्यों को लाभ होगा और क्लेम खारिज होने की दर में कमी आएगी. सरकार ने नए सुधार के तहत अब PF अकाउंट से ऑनलाइन क्लेम दाखिल करने पर अपने ऑफिशियल बैंक खाते के कैंसिल चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. अब आपको क्लेम सेटलमेंट दाखिल करने पर ऐसा नहीं करना होगा.
पायलट प्रोजेक्ट में सफल रही है नई व्यवस्था
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि पीएफ क्लेम सेटलमेंट (EPFO Claim Settlement) के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं. यह नए नियम (EPFO New Rules) पहले कुछ सदस्यों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए गए थे. ये सदस्य वो थे, जिनके केवाईसी ईपीएफओ के पास अपडेट थे. इस पायलट प्रोजेक्ट में नई व्यवस्था को 28 मई को लॉन्च किया गया था, जिसका बेहतरीन फीडबैक मिला है. इस सुविधा का लाभ 1.7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स ने अब तक उठाया है और इससे क्लेम सेटलमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होने का फीडबैक दिया है. इसके बाद अब सरकार ने यह प्रक्रिया सभी 7.7 करोड़ मेंबर्स के लिए लागू करने का फैसला लिया है.
क्यों हटाई जा रही चेक या पासबुक की व्यवस्था?
मंत्रालय के मुताबिक, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था का रिव्यू किया गया था. इस रिव्यू में पाया गया कि ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में चेक या पासबुक की फोटो लेना अतिरिक्त दस्तावेज है, क्योंकि किसी भी सदस्य का बैंक अकाउंट नंबर पहले ही उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ते समय सत्यापित हो चुका होता है. इस सत्यापन के समय खाताधारक का नाम और ईपीएफओ के विवरण का आपस में मेल पहले ही चेक कर लिया जाता है. इसलिए अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत ही नहीं है.
UAN के साथ बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया भी आसान बनाई
मंत्रालय ने नए पीएफ नियमों (EPFO New Rules) में UAN से जुड़ी एक और व्यवस्था को बदल दिया है. अब नए पीएफ नियम (NEW PF Rules) के तहत UAN और बैंक खाता आपस में जोड़ने के लिए नियोक्ता से बैंक सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि पीएफ से पैसा निकालने के लिए हर व्यक्ति को अपने बैंक खाते को UAN नंबर के साथ जोड़ना अनिवार्य है. इसके बिना पीएफ से निकासी नहीं हो सकती है. अब तक मौजूदा 7.74 करोड़ पीएफ मेंबर्स में से 4.83 करोड़ ने ही अपने बैंक खाते को यूएएन के साथ जोड़ा है. करीब 14.95 लाख लोगों का आवेदन नियोक्ताओं के स्तर पर लंबित है. इसके चलते ही सरकार ने नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत को हटा दिया है. मंत्रालय के मुताबिक, नए नियम के बाद कोई भी EPFO मेंबर अपने पीएफ अकाउंट में पहले से संबद्ध बैंक खाते को भी नए बैंक खाते से बदल पाएगा. इसके लिए उसे महज Aadhaar OTP के जरिये नए बैंक खाते का नंबर और IFSC कोड अपने UAN के साथ लिंक करना होगा.
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सरकार ने बदले PF क्लेम सेटलमेंट के नियम, अब पैसा निकालने के लिए नहीं करना होगा ये काम