डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 मार्च किया जा रहा है. बता दें यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए और नए आईटी पोर्टल में लगातार आ रही टेक्निकल समस्याओं के चलते लिया गया है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है.

क्यों बढ़ाई गई तारीख 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन से चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई (ICAI) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था. वहीं CBDT को ITR भरने की तारीख को आगे नही बढ़ाने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने कानूनी नोटिस भेजा था.

आयकर विभाग ने इतने करोड़ का दिया रिफंड 

आकलन वर्ष 2021-22 के 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 21,323.55 करोड़ रुपये हैं. इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया, "कोविड के कारण करदाताओं / हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आईटी अधिनियम, 1961 के तहत AY 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में, CBDT ने AY 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की नियत तारीखें आगे बढ़ा दी हैं."

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Deadline for filing ITR extended till March 15, taxpayers will not have to pay penalty
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ITR फाइल करने की डेडलाइन अब 15 मार्च तक, नहीं देना होगा कोई जुर्माना
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ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ी, करदाताओं को नहीं देना होगा जुर्माना