डीएनए हिंदी: अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार उस सामान को ले जाने के लिए कैरी बैग (Carry Bag) की कीमत भी बिल में जोड़ देता है जबकि यह गलत है. देश भर के दुकानदार प्लास्टिक की थैली और कैरी बैग की कीमतों के नाम पर वसूली का बिजनेस खोल कर बैठे हैं लेकिन अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ( NCDRC) भी सख्त हो गया है और कैरी बैग के बिल को लेकर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
बिना बताए जोड़ते हैं कैरी बैग का बिल
दरअसल, दुकानदार, विक्रेता या शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) वाले बिना बताए ही ग्राहकों के बिल में कैरी बैग का भी चार्ज जोड़ रहे हैं. ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरी बैग की राशि बिना बताए बिल में जोड़ देने को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस माना है. आयोग इसको लेकर अब सख्त हो गया है. आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं के खरीद से विक्रेता या उत्पादक लाभ कमाते हैं इसलिए उनका दायित्व बनता है कि उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए.
नहीं ले सकते हैं कैरी बैग का चार्ज
इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक के कचरे को कम करने और इस पर नियंत्रण करने के लिए सख्ती अपनाई थी. प्लास्टिक निर्माता या उत्पादकों, प्लास्टिक पैकेजिंग का कचरा पैदा करने वाले ब्रांड्स की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. उत्पादकों की जिम्मेदारी को बढ़ाने वाले इन दिशा-निर्देश को सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है. ये दिशानिर्देश सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदमों का हिस्सा है.
बिल देखकर करें पेमेंट
देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कैरी बैग के बदले में चार्ज वसूलने पर जुर्माना लगाया गया है. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरी बैग का शुल्क लेने के लिए मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही संस्थाओं द्वारा इस प्रैक्टिस को तुरंत प्रभाव से बंद करने को भी कहा जा रहा है.
यह भी पढ़ें- बिकने वाली है Anil Ambani की कंपनी, RBI ने शुरू की प्रक्रिया
आपकों बता दें कि हाल ही में NCDRC ने कैरी बैग का चार्ज लेने पर रोक लगाई थी. ऐसे अगर आप बाजार अथवा मॉल में खरीददारी करते हैं तो कैरी बैग को लेकर पहले से ही सूचना ले लें. साथ ही बिल भुगतान करते समय जांच जरूर लें कि कैरी बैग का तो चार्ज नहीं जोड़ा गया है.
यह भी पढ़ें- EPFO ने जारी की चेतावनी, कभी ना शेयर करें अकाउंट से जुड़ी जानकारियां
हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.
- Log in to post comments