डीएनए हिंदीः अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) से लिंक नहीं किया है तो आज ही कर लें. 1 अप्रैल से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो बाद में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 मार्च यानी कल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है. ऐसे में 31 मार्च के बाद नियम बदल जाएंगे.
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31 मार्च के बाद लगेगी पेनाल्टी
31 मार्च तक आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. इसके बाद भी आप इसे लिंक कर सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए पेनाल्टी भरनी होगी. तीन महीने तक आप इसे लिंक करा सकते हैं. एक अप्रैल से तीन महीने के लिए 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. अगर 3 महीने यानी कि जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे.
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आधार को पैन से ऐसे करें लिंक
आधार को पैन से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. इस OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा.
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1 अप्रैल से Aadhaar-PAN लिंक अनिवार्य, नहीं किया तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना