डीएनए हिंदी: आज की स्थिति में यदि आपको कोई भी वित्तीय ट्रांजेक्शन करना हैं तो Pan Card की आवश्यकता होगी. यही कारण है कि बैंकिंग से लेकर EPFO तक में पैन कार्ड की अनिवार्यता है. Aadhar Card को भी इसीलिए पैन कार्ड से लिंक किया जा रहा है. सरकारी दस्तावेजों के साथ आपकी जरा सी छेड़छाड़ आपको बड़ी चपत लगा सकती है. कुछ ऐसा ही Pan Card के साथ भी है. आपकी एक गलती के चलते आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
पैन नंबर का रखें खास ख्याल
दरअसल, यदि आप कहीं भी Pan Card नंबर डाल रहें हैं तो Pan Card पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरना होगा. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है.
सरेंडर करना होगा पैन कार्ड
दो Pan Card होना आपके लिए सर्वाधिक मुसीबतों वाला हो सकता है, इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा Pan Card विभाग के पास सरेंडर करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.
इस प्रावधान के तहत आपको एक फार्म भरना होगा. इसे आप इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा करना होगा.
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