भारतीय रेलवे (Indian Railways) को देश में आंतरिक तौर पर सफर करने के लिए आम आदमी की लाइफलाइन माना जाता है लेकिन कई बार ट्रेन में सफर करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं. अब ऐसे में रेलवे इन यात्रियों पर सख्त हो गया है और इन पर नियमों के अनदेखी करने पर बड़े जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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दरअसल, रेलवे ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है. रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है. आपको बता दें कि हाल में रेलवे में दुर्घटना की कई वारदातें सामने आई हैं.
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रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे जेल भी हो सकती है.
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इस मामले में पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है.
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आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत कोई भी यात्री रेल परिसर में भी स्मोकिंग नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है.
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रेलवे के आदेशानुसार अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है.