डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून यानी कि आज तक जमा कर देनी है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स के पेमेंट करने की अंतिम तिथि है. एडवांस टैक्स का अर्थ है इनकम टैक्स जो वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त भुगतान के बजाय पहले ही भुगतान कर दिया जाता है. ये भुगतान आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई देय तिथियों के अनुसार किश्तों में किया जाता है.
कौन एडवांस टैक्स का पहले भुगतान कर सकता है?
सैलरीड, फ्रीलांसर और बिजनेसमैन एडवांस टैक्स का पेमेंट पहले कर सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में उसकी कुल कर देयता एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए. अगर दी गई तारीख के भीतर एडवांस टैक्स (Advance Tax) का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर पर ब्याज लगता है. टैक्स का उसी वर्ष भुगतान किया जाना चाहिए जिसमें आय प्राप्त हुई थी.
एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें?
- सबसे पहले https://www.tin-nsdl.com/services/oltas/e-pay.html पर जाएं
- अब आप "e-Payment of Taxes" पर पहुंच जाएंगे
- एडवांस टैक्स और स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान के लिए "चालान संख्या/आईटीएनएस 280" का चयन करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
- अब आपको "लागू कर", "भुगतान का प्रकार" और "भुगतान का तरीका" चुनना होगा.
- भुगतान हो जाने के बाद, स्क्रीन पर एक टैक्स रिसीप्ट डिस्प्ले होगी.
अब इस रिसिप्ट को डाउनलोड करें और भविष्य में जरुरत पड़ने के लिए संभालकर रखें.
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Advance Tax पेमेंट की है आज आखिरी तारीख, यहां जानें कैसे करें भुगतान