डीएनए हिंदी: अगर आप आधार और पैन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN card) को लेकर एक जरूरी आदेश दिया है. कार्ड धारकों को अपने दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करना आवश्यक है क्योंकि आयकर विभाग ने पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. कराधान (taxation) सहित सेवाओं के लिए पैन, एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है. आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक 1 मार्च, 2022 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था. भारत सरकार ने लोगों के लिए उनके आधार पहचान संख्या के साथ पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या को लिंक करना आवश्यक कर दिया है.
पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 1 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई थी. हालांकि, अब लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है. यदि किसी व्यक्ति ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा क्योंकि 30 जून के बाद राशि दोगुनी हो जाएगी. बता दें 1 जुलाई से जो भी व्यक्ति अपने आधार को पैन से लिंक करना चाहता है, उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
यदि महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य समय सीमा के मुताबिक पूरा नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति का पैन इनएक्टिव हो सकता है. सीबीडीटी (CBDT) सर्कुलर दिनांक 30 मार्च, 2022 के अनुसार, ऐसे मामले में, व्यक्ति "अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होगा और इस तरह की विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा."
कैसे चेक करें कि पैन-आधार लिंकिंग कम्पलीट है?
आपका अनिवार्य पैन-आधार लिंकिंग पूर्ण है या नहीं, यह जांचने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करें: incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
- अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें
- लिंकिंग की स्थिति की जांच अगली स्क्रीन में प्रदर्शित की जाएगी
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UIDAI: पैन-आधार लिंकिंग को आज ही कर लें पूरा, नहीं तो लगेगा जुर्माना