डीएनए हिंदी: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपकी भी टैक्स (Income Tax) बचाने के तरीकों के बारे में जानने की दिलचस्पी होगी. कई लोगों का वेतन ढांचा ऐसा होता है जिसमें टैक्स फ्री अलाउंस का प्रावधान नहीं है. अगर आपकी इनकम टैक्स देनदारी कम है तो भी आप टैक्स बचाने के कुछ वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर इसे और कम कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपका नियोक्ता अपनी ओर से एनपीएस में योगदान करके टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकता है? जी हां, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.
कर्मचारी का अपने एनपीएस खाते (NPS) में योगदान धारा 80सीसीडी(1) के तहत कटौती के लिए पात्र है न कि धारा 80सी के तहत। 1.50 लाख रुपये की सीमा धारा 80CCE के तहत निर्धारित है जो धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत कटौती के लिए पात्र सभी वस्तुओं को कवर करती है.
जानिए क्या हैं नियम
कर्मचारी के एनपीएस खाते (NPS) में नियोक्ता के योगदान के संबंध में कर्मचारी को धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती उपलब्ध कराई जाती है. यह कटौती 1.50 लाख रुपये तक दी जाती है जो कि धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत है. वहीं, धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक की कटौती उपलब्ध है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में 14 प्रतिशत तक की उच्च कटौती उपलब्ध है.
हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के संबंध में कटौती की कोई सीमा नहीं है, आयकर अधिनियम की धारा 17(2) में प्रावधान है कि कर्मचारी के भविष्य में नियोक्ता के योगदान की कुल राशि योगदान के मामले में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) और सेवानिवृत्ति एक वर्ष में 7.50 लाख से अधिक है, कर्मचारी के हाथ में अतिरिक्त अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा.
NPS खाते में 1.50 लाख रुपये तक की कटौती के अलावा, सभी करदाता धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं. कुल मिलाकर, आप अपने एनपीएस खाते में 2 लाख रुपये तक का योगदान कर सकते हैं और कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
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