डीएनए हिंदी: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाता खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब एनपीएस के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी (POP) को सितंबर से कमीशन मिलेगा. 1 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना में पीओपी न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये प्राप्त कर सकेंगे. यह कमीशन पीओपी के लिए तब उपलब्ध होगा जब ग्राहक 'ऑल सिटीजन मॉडल' के तहत सीधे अपने खाते से संबंधित संस्था को पैसा भेजने का विकल्प चुनते हैं.
PFRDA के कदम से पीओपी को मिलेगा बढ़ावा
इस कदम का उद्देश्य एनपीएस खाते खोलने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सुविधाकर्ताओं को मुआवजा प्रदान करना है जो शुल्क के मामले में नुकसान झेल रहे हैं. पीओपी में बैंक, एनबीएफसी (NBFC) और अन्य संस्थाएं शामिल हैं. वे एनपीएस के तहत पंजीकरण के साथ-साथ ग्राहकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कहा कि इस कदम से पीओपी को बढ़ावा मिलेगा.
निवेशित राशि पर 0.20 प्रतिशत कमीशन
PFRDA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एनपीएस के विस्तार के प्रयासों में सहयोग के लिए 1 सितंबर 2022 से एक निश्चित अवधि पर कमीशन देने का निर्णय लिया गया है. पेंशन नियामक ने कहा कि एनपीएस में योगदान के लिए सीधे बैंक खाते से संबंधित एजेंसी को पैसा ट्रांसफर करना ई-एनपीएस की तरह है. इस पर कमीशन संबंधित पीओपी को दिया जाएगा. प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पीओपी को एक निश्चित अवधि के लिए भुगतान किया जाने वाला कमीशन अंशदान राशि का 0.20 प्रतिशत होगा.
न्यूनतम कमीशन राशि 15 रुपये होगी
इस तरह यह न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये होगा. यह कमीशन ग्राहक से निश्चित अंतराल पर उसके द्वारा निवेश की गई यूनिट्स की संख्या में कटौती के बाद लिया जाएगा. संबंधित एजेंसी को सीधे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा को ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में पेश किया गया है. यदि ट्रस्टी बैंक को सुबह 9.30 बजे से पहले योगदान राशि प्राप्त होती है तो वह उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (NAV) की पेशकश करके ग्राहकों के निवेश रिटर्न को अनुकूलित करता है.
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NPS Account New Rules: क्या 1 सितंबर से एनपीएस खाता खोलने पर मिलेगा 10,000 रुपये का कमीशन?