डीएनए हिंदी: अगर आपने अभी तक अपना आयकर जमा नहीं किया है और खाते में पैसे खत्म हो गए हैं तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब क्रेडिट कार्ड के जरिए भी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू कर दी है. आयकर विभाग (Income Tax Department) के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing Portal) पर ई-पे टैक्स सेवा (e-Pay Tax service) का विस्तार किया गया है. इस सुविधा की मदद से करदाता क्रेडिट कार्ड (Credit Card), डेबिट कार्ड (Debit Card), यूपीआई (UPI) के जरिए टैक्स जमा कर सकते हैं.
परिवहन शुल्क देना होगा
बता दें कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और यूपीआई (UPI) की मदद से टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू होने से टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी. हालांकि क्रेडिट कार्ड से कर का भुगतान (Tax Payment through Credit Card) करने पर 1% का सुविधा शुल्क लगेगा. क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 0.85 प्रतिशत का लेनदेन शुल्क लगता है. इसके अलावा जीएसटी (GST) का भी अलग से भुगतान करना पड़ता है.
पैन नंबर के साथ लॉगिन करें
पहले टैक्स जमा करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर जाना पड़ता था. हालांकि अब ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) की सुविधा आयकर विभाग (Tax Department) की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है. यहां आपको मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर (PAN Number) डालकर लॉगइन करना है. इसके अलावा सभी प्रकार की जानकारी भरनी होगी और अंत में कई भुगतान विकल्प दिए गए हैं.
UPI की मदद से भी कर सकते हैं इनकम टैक्स का भुगतान
रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card), भीम यूपीआई (BHIM UPI) और यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) का उपयोग करके किए गए भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा. सीबीडीटी (CBDT) यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए ई-पे सर्विस के विकल्पों का विस्तार किया है.
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