डीएनए हिंदी: नौकरी चाहने वालों और गैर-लेखापरीक्षित खातों (non-auditable account) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में आपको समय रहते ITR फाइल कर देना चाहिए. नहीं तो देर से ITR फाइल करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी.
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख
जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं हुआ है उनके लिए वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
समय पर फाइल करने का क्या लाभ मिलेगा
अगर आप समय पर आईटीआर (ITR) फाइल करते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं. आपको कई और लाभ मिलते हैं जैसे बैंक से आसानी से लोन मिलना, क्विक टैक्स रिफंड, सरकारी टेंडर्स के लिए जल्द से जल्द स्वीकृति. (Income Tax Return Filing Benefits) सबसे जरूरी बात यह है कि आप देश के विकास का हिस्सा हैं, इसलिए समय सीमा समाप्त होने से पहले आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए.
ITR फाइल करने की डेडलाइन पेनल्टी
नियमों के मुताबिक अगर आप समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. (ITR filing late fees) आईटीआर देर से फाइल करने पर पेनल्टी लगती है. अगर करदाता की कुल आय 5 हजार से ज्यादा नहीं है तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
आईटीआर फाइल कैसे करें
सबसे जरूरी बात यह है कि बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना इलेक्ट्रॉनिक मोड के ई-वेरिफिकेशन के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं को आईटीआर अपलोड करने के 120 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना होगा. इसके लिए 4 तरीके हैं.
फॉर्म पर रिटर्न फाइल करें
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल रूप से साइन करें.
- इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न में डेटा भरना.
- रिटर्न में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमिट करके और फिर रिटर्न फॉर्म ITR-V में रिटर्न का वेरिफिकेशन सबमिट करना.
- अगर करदाता डिजिटल हस्ताक्षर के बिना रिटर्न फाइल करता है तो उसे अपने आईटीआर-वी फॉर्म की 2 प्रतियां जमा करनी होंगी.
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ITR Filing FY 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द कर फाइल नहीं तो हो सकता है नुकसान