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Income Tax Deductions: टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में बचा सकते हैं 8 लाख रुपये तक! यहां जानिए आसान तरीके

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Submitted by neha.dubey@dna… on Sat, 08/20/2022 - 17:31

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है. हालांकि अब आप अगले साल के लिए बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. हम आपको कुछ टैक्स कटौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका दावा आप अपने निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतानों पर कर सकते हैं. याद रखें कि यह टैक्स कटौती नई टैक्स व्यवस्था के लिए नहीं है.

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एलआईसी प्रीमियम, पीएफ, पीपीएफ, पेंशन योजना
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आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत सभी टैक्स छूट मिलती है. उदाहरण के लिए अगर आपने एलआईसी (LIC) की पॉलिसी ली है तो आप इसके प्रीमियम का दावा कर सकते हैं. प्रोविडेंट फंड (provident fund), पीपीएफ (PPF), बच्चों की ट्यूशन फीस (children’s tuition fee), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (national savings certificate), होम लोन (home loan) के मूलधन पर 80C के तहत टैक्स छूट मिल सकती है. अगर आपने सेक्शन 80CCC के तहत एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान (pension plan) खरीदा है तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. अगर आपने धारा 80 CCD (1) के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना खरीदी है तो आप इसका दावा कर सकते हैं. याद रखें कि इन सभी को मिलाकर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती.

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गृह ऋण की मूल राशि पर दावा
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आप होम लोन के मूल भुगतान पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि यह सीमा 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है. अगर 80C के तहत आपकी शेष कटौती 1.5 लाख रुपये से कम है तो आप होम लोन की मूल राशि से इस सीमा को पूरा करके कर कटौती का दावा कर सकते हैं.

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गृह ऋण ब्याज पर कर कटौती
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अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 24(B) के तहत चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 2 लाख तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स में छूट मिल सकती है. यह टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी 'सेल्फ ऑक्यूपाइड' हो.

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विकलांग आश्रितों के चिकित्सा और रखरखाव व्यय
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विकलांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर होने वाले खर्च का दावा किया जा सकता है. आप एक साल में 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं. यदि आश्रित व्यक्ति की विकलांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो चिकित्सा व्यय पर 1.25 लाख रुपये की कर कटौती का दावा किया जा सकता है.

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चिकित्सा उपचार के भुगतान पर कर छूट
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आयकर की धारा 80 DD (1B) के तहत स्वयं या आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है. अगर व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा 1 लाख रुपये हो जाती है.

Short Title
Income Tax Deductions: टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में बचा सकते हैं 8 लाख रुपये तक!
Section Hindi
पर्सनल फाइनेंस
डीएनए मनी
लेटेस्ट न्यूज
Authors
नेहा दुबे
Tags Hindi
INCOME TAX
income tax saving
income tax deduction
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Income Tax department
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Income Tax Deductions: Taxpayers can save up to Rs 8 lakh in income tax! Here's the easy way
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neha.dubey@dnaindia.com
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neha.dubey@dnaindia.com
Published by
neha.dubey@dnaindia.com
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Hindi
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Income Tax Deductions
Date published
Sat, 08/20/2022 - 17:31
Date updated
Sat, 08/20/2022 - 17:31
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Income Tax Deductions: टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में बचा सकते हैं 8 लाख रुपये तक! यहां जानिए आसान तरीके