डीएनए हिंदी: क्या आप शेयर बाजार (Share Market) में इक्विटी (Equity) या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के जरिये निवेश करते हैं? तो ऐसे में आपको इससे जुड़ी अपडेट पता होनी चाहिए. आज के समय में ज्यादातर युवा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) म निवेश कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को काफी अच्छा रिटर्न मिला है. अब इसी को देखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इसे बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े नियमों को निवेशकों के मुताबिक अनुकूल बना रहा है.
SEBI ने एक मई, 2023 से लागू किया नियम
इसी क्रम में सेबी (SEBI) ने एक और अपडेट करने के लिए कहा है. सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड (Investment in Mutual Fund) में निवेश के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) को करना होगा. मार्केट रेग्युलेटर ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस नियम को एक मई, 2023 से लागू किया जाएगा. अगर आपके डिजिटल वॉलेट का अभी तक केवाईसी (KYC) नहीं किया गया है जल्द इसे पूरा कर लें.
आपको मालूम हो कि सेबी (SEBI) ने 8 मई, 2017 को युवा निवेशकों को ध्यान में रखकर नियमों में थोड़ी ढील दी थी. सेबी की तरफ से जारी इस सर्कुलर के मुताबिक युवा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये तक ई-वॉलेट के जरिये निवेश करने की अनुमति दी गई थी. यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और सेविंग को पूंजी बाजार में ज्यादा बढ़ाने के लिए उठाया गया था. इस बदलाव के बाद म्यूचुअल फंड के निवेशकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा था.
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Share Market: SEBI ने शेयर बाजार के नियमों में क्या बदलाव, 1 मई से होगा लागू, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर